Indigo Airlines: कोविड काल में रद टिकट का रिफंड न देने पर लगा जुर्माना, भुगतान करने के लिए दो माह का समय
Indigo Airlines को कोविड काल में रद हुई फ्लाइट के टिकट का पैसा वापस न करने पर जुर्माना लगा है। मऊ के कमलेश जायसवाल की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया। एयरलाइंस को रिफंड ब्याज शारीरिक कष्ट और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोविड काल में निरस्त फ्लाइट के टिकट की धनराशि वापस न करना इंडियो एयरलाइंस को भारी पड़ गया। अब उन्हें धनराशि के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मऊ के छपरा निवासी कमलेश जायसवाल की परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया। दो माह में धनराशि न देने पर परिवादी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।
वादी कमलेश जायसवाल ने 30 अगस्त 2022 को परिवाद दाखिल किया। इसमें उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2020 को इंडिगो एयरलाइंस से अपने व रीता जायसवाल के नाम से जेड-क्लास का दो ई-टिकट रायपुर से प्रयागराज के लिए कामन सर्विस सेंटर जलालाबाद से बुक कराया था। यात्रा की तिथि तीन अगस्त 2020 थी।
24 जुलाई को संदेश आया कि कोविड-19 के कारण फ्लाइट निरस्त कर दिया गया है। टिकट की धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी। धनराशि न मिलने पर टिकट सेंटर पर संपर्क किया तो कहा गया कि इंडिगो के कस्टमर केयर नंबर पर बात करिए।
वहां संपर्क करने पर बताया गया कि धनराशि वापस कर दी जाएगी लेकिन न तो धनराशि मिली और न ही कोई जवाब आया। इसके बाद परिवाद दाखिल किया।
आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य दीपा रानी व रणविजय मिश्र ने पत्रावलियों का अवलोकन किया। इसमें उन्होंने पाया कि इंडिगो एयरलाइंस ने उपभोक्ता की सेवा में कमी की है।
आयोग ने आदेश दिया कि फ्लाइट निरस्त होने के कारण रिफंड राशि 4502 रुपये वाद दाखिल करने के तिथि से सात प्रतिशत ब्याज के साथ व शारीरिक कष्ट के रूप में दस हजार व वाद व्यय का पांच हजार रुपये दो माह के अंदर परिवादी को भुगतान करें।
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