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    गाजीपुर में जमीन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ सुनवाई अब 28 जनवरी को

    By Avinash singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:17 PM (IST)

    गाजीपुर में व्यापारी नेता की जमीन हड़पने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी सोमवार को सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवा ...और पढ़ें

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    कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 जनवरी नियत की है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। व्यापारी नेता की जमीन जबरन हड़पने के मामले में सोमवार को अब्बास अंसारी सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अधिवक्ता के हड़ताल के कारण मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 जनवरी नियत की है।

    व्यापारी नेता स्व. अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफ्शा अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद तथा अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के सामने उनकी बेशकीमती जमीन थी। आरोप लगाया गया कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए लखनऊ जेल बुलाया और उनकी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए धमकाया।

    डर के कारण अबू फखर ने जमीन अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दी। सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में सोमवार को सीजेएम कोर्ट सुनवाई थी। अधिवक्ताओं के हड़ताल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब 28 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी।