वक्फ संपत्तियों का डेटा अब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा, अगले छह महीने में पूरा करना है काम
गाजियाबाद जिले की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी अब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जिले को चार भागों में बांटकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 के अनुसार, सभी संपत्तियों को छह महीने में पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। डेटा फीडिंग में मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है।

जिले की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी जल्द ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी जल्द ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जिले को चार भागों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र के नोडल अधिकारी नामित किए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि संशोधित वक्त अधिनियम 2025 लागू होने के बाद छह माह में ही वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराना है।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में स्थित सभी वक्फी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए जिले की बड़ी और महत्वपूर्ण वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों को नोडल अधिकारी नामित किया है।
इस कार्य के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, यदि डाटा फीड करने में किसी को परेशानी का सामना करना पड़े तो वह हेल्प डेस्क पर आकर मदद ले सकता है।
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