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    Elvish Yadav: नोएडा रेव पार्टी केस के गवाह को धमकाने पर एल्विश यादव पर केस दर्ज करने का आदेश

    By vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Jan 2025 12:00 AM (IST)

    नोएडा रेव पार्टी केस में गवाह को धमकाने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सौरभ गुप्ता नाम के गवाह का आ ...और पढ़ें

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    यू-ट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोर्ट ने नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यू-ट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोर्ट ने नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एल्विश पर कोर्ट ने नोएडा रेव पार्टी केस के गवाह सौरभ गुप्ता को धमकाने के आरोप में यह आदेश दिया है। नोएडा में वर्ष 2023 में रेव पार्टी में नशे के लिए सांप का जहर आपूर्ति करने के आरोप में सौरभ के भाई गौरव गुप्ता ने सेक्टर-49 थाने में दो नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में सौरभ गवाह हैं।

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    राजनगर एक्सटेंशन निवासी सौरभ गुप्ता की ओर से उसके अधिवक्ता पंडित प्रेम प्रकाश मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया कि सौरभ गुप्ता के भाई गौरव गुप्ता ने नोएडा में रेव पार्टी में सांप के जहर की आपूर्ति की शिकायत यूटयूबर एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सौरभ गुप्ता गवाह है। इस बात को लेकर एल्विश यादव और उसके समर्थक गौरव गुप्ता और उनके परिवार के लोगों से रंजिश मानते हैं।

    फंसाने या फिर एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश

    प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि एल्विश दोनों भाइयों को झूठे मामले में फंसाने या फिर एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश में है। आए दिन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से धमकी देते रहते हैं। 10 मई 2024 को एल्विश यादव और उसके समर्थक राजनगर एक्सटेंशन स्थित उनकी सोसायटी में कई गाड़ियों में सवार होकर आए। इस मामले की शिकायत सौरभ गुप्ता ने नंदग्राम पुलिस को की थी।

    सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया

    मगर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को भी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। कोई सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-तीन ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए नंदग्राम थाना पलिस को समुचित धाराओं में एल्विश यादव और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के लिए आदेश दिए हैं।

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