Ghaziabad: अगर आज भी नहीं कराया इन पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन तो नए साल में लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना
खूंखार कुत्तों को पालने को लेकर नई Guidelines आई थी इसके तहत 31 दिसंबर तक विदेशी कुत्ते को पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुत्ता मालिकों को 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

गाजियाबाद, जागरण डिजिटल डेस्क। जिले में खूंखार कुत्तों को पालने को लेकर नई गाइडलाइन्स आई थी, जिसके तहत 31 दिसंबर तक पिटबुल, रॉटविलर और अर्जेंटिनो कुत्ते को पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुत्ता मालिकों को 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
घर बैठे हो सकता है रजिस्ट्रेशन
खूंखार पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी करा सकते है। जानकारी के मुताबिक देसी नस्ल के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन फ्री में हो सकता है। वहीं, बाकी कुत्तों के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। यह रजिस्ट्रेशननगर निगम पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए घर बैठे हो सकता है। इस ऐप पर बस कुत्ते को लगे टीकाकरण का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होता है।
दिल्ली से सटे अन्य इलाकों में कुत्तो का रजिस्ट्रेशन
नोएडा में भी डॉग पॉलिसी लागू होने वाली है। यह पॉलिसी 31 जनवरी से लागू होगी। 31 जनवरी तक अगर नोएडा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसका फैसला भी खास बैठक में किया गया था। इस पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों को बाहर अकेला छोड़ना भी प्रतिबंधित है।
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