Pet Registration: नोएडा के बाद अब ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्ते-बिल्ली का कराना होगा रजिस्ट्रेशन
Greater Noida Pet Registration प्राधिकरण बोर्ड ने आवारा कुत्तों के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार 10 या 10 से अधिक देसी आवारा कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवार को इनके पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा की तरह अब ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्तों-बिल्लियों आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जबकि आवारा कुत्तों से संबंधित नीति पहले से ही लागू है।
प्रस्ताव के मुताबिक पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि रखने वाले व्यक्ति को एक माह के भीतर एप पर पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर पशु मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, प्राधिकरण बोर्ड ने आवारा कुत्तों के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार 10 या 10 से अधिक देसी आवारा कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवार को इनके पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।
साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल कैंपस में इनकी नसबंदी व टीकाकरण भी निश्शुल्क किया जाएगा। डाग फीडर को आरडब्ल्यूए व एओए की तरफ से पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी के समय प्राधिकरण की तरफ से नामित एजेंसियां सीरियल नंबर भी अंकित करेंगी।
फसाड लाइट से जगमगाएगा शहर
ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए फसाड लाइटें लगवाई जाएंगी। ये लाइटें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, 130 मीटर रोड और 105 मीटर रोड पर स्थित बिल्डिंगों पर उनके मालिकों को खुद से लगानी होंगी। इस पालिसी पर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से प्राधिकरण कार्यालय और 130 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित बहुमंजिला बिल्डिंगों पर उनके मालिकों की तरफ से फसाड लाइटें लगवाई जाएंगी।
रोड की तरफ फ्रंट एलिवेशन में कम से कम 40 फीसदी क्षेत्रफल पर फसाड लाइटें लगाने का प्रविधान किया गया है। ये लाइटें मल्टी कलर में होंगी। लेजर बीम का भी प्रयोग किया जा सकता है। नोटिस जारी होने से चार माह में फसाड लाइटें लगानी होंगी। ऐसा न करने पर लीज डीड की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन मार्गों पर स्थित बिल्डिंगों पर फसाड लाइटें लगाने के बाद ही अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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