Ghaziabad News: पत्नी और तीन बच्चों के कातिल को आजीवन कारावास, 2019 में किया था सरेंडर
गाजियाबाद में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी ने 2019 में इंदिरापुरम में इस अपराध को अंजाम दिया था आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवादों के कारण उसने यह कदम उठाया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अपनी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दोषी ने अप्रैल 2019 में पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था।
पंकज सिंह की छोटी बहन अंशुबाला की शादी वर्ष 2011 में झारखंड के सुमित कुमार के साथ हुई थी। सुमित कुमार नोएडा की निजी कंपनी में नौकरी करता था। वह झारखंड से पत्नी को भी अपने साथ इंदिरापुरम ले आया था।
वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में रहता था। वर्ष 2019 में सुमित की नौकरी छूट गई। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर के खर्च को लेकर उसका पत्नी से विवाद रहने लगा। 23 अप्रैल 2019 को सुमित कुमार पत्नी अंशुबाला, पांच साल के बेटे प्रथमेश, चार साल के बेटे आरव और बेटी आकृति की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद वह खुद ही थाने पहुंच गया था। उसने पुलिस को बताया कि वह पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करके आया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना की जानकारी सुमित और अंशुबाला के स्वजन को दी। पुलिस ने आला कत्ल दी बरामद कर लिया।
पंकज सिंह ने सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर सुमित को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए सुमित कुमार को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
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