गाजियाबाद में बिना नॉमिनी निकाले 40 लाख रुपये के गहने, बैंक प्रबंधक सहित सात पर केस दर्ज
गाजियाबाद में एक महिला की मौत के बाद उसके पति पर बैंक लॉकर से 40 लाख के गहने निकालने का आरोप लगा है। बेटी ने पिता बैंक प्रबंधक समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गहने निकाले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लाकर से पत्नी की मौत के बाद पति सहित अन्य स्वजन ने हीरे, सोने और चांदी के 40 लाख के आभूषण निकाल लिए। बेटी ने अपने पिता, प्रबंधक सहित सात स्वजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नगर कोतवाली के सहायक पुलिस आयुक्त रितेश त्रिपाठी ने बताया कि लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक सोसायटी की 23 वर्षीय कनिका तनेजा निवासी के मुताबिक उनकी मां संतोष तनेजा को हर्टअटैक के कारण दिसंबर 2024 को मौत हाे गई थी।
घंटाघर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उनकी मां ने किराये पर लाकर ले रखा था। लाकर में 40 लाख रुपये के आभूषण थे। उन्होंने लाकर का कोई नॉमिनी घोषित नहीं किया था। वह नौ जनवरी 2025 को बैंक में मां के लाकर के संबंध में जानकारी करने पहुंची।
बैंककर्मियों ने उत्तराधिकारी व अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा। उन्हें पता चला कि तीन मई 2025 को उनके पिता विजय कुमार तनेजा निवासी न्यू गांधी नगर सिहानी गेट, बहन आरुषी, मनोज तनेजा निवासी अशोक नगर, चाचा रविंद्र तनेजा निवासी लैंड क्राफ्ट सोसायटी और चाचा नितिन तनेजा निवासी गगन एन्क्लेव ने लाकर से आभूषण निकाल लिए।
कनिका ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक अमित अग्रवाल और लाकर विभाग की हेड रेखा से मिलीभगत कर आभूषण निकाले गए। कनिका ने उन पर फर्जी उत्तराधिकारी सहित अन्य दस्तावेज का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया।
पीड़िता ने पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ से मामले की शिकायत की थी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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