कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ चौथी बार कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, उनका सहयोगी कर चुका है सरेंडर
गाजियाबाद कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोप है कि उन्होंने 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए खाते से करीब 40 लाख रुपये निकाले थे। उनके सहयोगी जुल्फिकार अली ने सरेंडर कर दिया है और अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से नियम विपरीत लाखों रुपये निकालने के आरोपित कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट ने चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट से गैरहाजिर होने पर इमरान मसूद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। शुक्रवार को इमरान मसूद के सहयोगी जुल्फिकार अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
इमरान मसूद पर आरोप है कि वर्ष 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से सहयोगी जुल्फिकार के साथ मिलकर करीब 40 लाख रुपये निकाल लिए थे।
नगर पालिका परिषद के अधिकारी यशवंत सिंह ने इमरान मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ छह नवंबर 2007 मे मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।
कुछ दिन बाद ईडी ने इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। इमरान मसूद वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं।
शुक्रवार को सीबीआई/ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ईडी के लोक अभियोजक केपी सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ कठोर आदेश पारित किए जाने का कोर्ट से निवेदन किया। कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है।
साथ ही उस सिपाही को भी तलब किया जो इमरान मसूद के आफिस पर कोर्ट का आदेश तामील कराकर आया था। कोर्ट ने कांस्टेबल को कहा कि आपने इमरान मसूद को क्यों गिरफ्तार नहीं किया।
वही इमरान मसूद के सहयोगी जुल्फिकार अली ने कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जुल्फिकार अली को 50 हजार रुपए का पर्सनल बांड दाखिल करने के आदेश दिए।
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