50 लाख की रिश्वत का मामला, CBI ने तीन अधिकारियों को किया पेश; कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
गाजियाबाद में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में सीजीएचएस के तीन अधिकारियों - अजय कुमार लवेश सोलंकी और रईस अहमद को गिरफ्तार किया था। मेरठ के एक अस्पताल से रिश्वत मांगने के आरोप में उनकी रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीबीआई द्वारा पांच लाख की रिश्वत लेते हुए मेरठ से गिरफ्तार हुए सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के अतिरिक्त निदेशक (एडी) अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक (ओएस) लवेश सोलंकी और लेखाकार रईस अहमद की रिमांड अवधि पूरी होने पर गुरुवार को गाजियाबाद की भ्रष्टाचार निवारण सीबीआई कोर्ट संख्या तीन में पेश किया। कोर्ट से तीनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
तीनों आरोपितों ने जेएमसी मेडिसिटी अस्पताल मेरठ के निदेशक विशाल कुमार से 50 लाख रुपये की घूस लेने का दबाव बनाया था। आरोपितों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने जाल बिछाया। लवेश सोलंकी ने 50 लाख की रिश्वत की किस्त के रूप में पांच लाख रुपये लेखाकार रईस अहमद को सौंपने का निर्देश दिया। विशाल ने पांच लाख रुपये रईस अहमद को सौंप दिए। तभी सीबीआई की टीम ने रिश्वत की राशि के साथ रईस अहमद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद सीबीआई ने अजय कुमार और लवेश सोलंकी को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपितों को सीबीआई ने बुधवार को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई ने तीनों की एक दिन की रिमांड मांगी थी।
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कोर्ट ने आरोपितों को एक दिन की रिमांड पर भेज दिया था। बृहस्पतिवार शाम चार बजे रिमांड की अवधि पूरी हो गई। इससे पहले ही सीबीआई ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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