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    14 वर्षीय किशोरी दुष्कर्म के बाद हुई गर्भवती, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, कहा-गवाहों को खतरा

    गाजियाबाद के कैला भट्टा में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी नवाजीस की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों को धमकाने की आशंका जताई थी। 14 वर्षीय पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया था हालांकि डीएनए रिपोर्ट नहीं कराई गई थी।

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari Updated: Thu, 21 Aug 2025 06:59 PM (IST)
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    दुष्कर्म के बाद किशोरी हुई गर्भवती, आरोपित की जमानत खारिज

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित नवाजीस की ओर से जमानत के लिए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) नीरज गौतम की कोर्ट में याचिका दायर की गई।

    कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपित द्वारा गवाहों को डराने, धमकाने और प्रभावित करने की संभावना है। कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    कोतवाली में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की आयु 14 वर्ष है। काॅलोनी का रहने वाले नवाजीस ने किशोरी को शादी का झांसा दिया। उसने काफी दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

    पीड़िता है आठ माह की गर्भवती

    आरोपित एक दिन में कई बार दुष्कर्म करता था। पीड़िता के पेट में अचानक दर्द हुआ तो स्वजन ने उसे डाॅक्टर को दिखाया। चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि वह आठ माह की गर्भवती है।

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    पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित नवाजीस को 20 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। विवेचक ने भ्रूण का डीएनए नहीं कराया।

    बिना डीएनए रिपोर्ट के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। नवाजीस की ओर से आरोप को झूठा बताते हुए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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