Ghaziabad News: कोर्ट में दाखिल किए फर्जी जमानती आरोपित समेत वकील पर मुकदमा, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
गाजियाबाद के लोनी में 2023 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी फैजल ने जमानत के लिए दो फर्जी जमानतदार पेश किए। जांच में पता चला कि दोनों खरखौदा में नहीं रहते। कोर्ट में पेश न होने पर जमानतियों को बुलाया गया जिन्होंने जमानत देने से इनकार किया। कविनगर थाने में आरोपी और अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धोखाधड़ी के एक आरोपित ने जमानत पाने के लिए कोर्ट में दो फर्जी जमानती दाखिल कर दिए। आरोपित जब कोर्ट में पेश नहीं हुआ तब उसके जमानतियों को तलब किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने जमानत ही नहीं दी है। इसके बाद जांच में जमानती फर्जी पाए गए। लोनी थाने के दारोगा ने कविनगर थाने में आरोपित और एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
मामला लोनी थानाक्षेत्र स्थित पावी सादकपुर निवासी आरोपित फैजल का है। फैजल पर वर्ष 2023 के एक धोखाधड़ी के मुकदमे में अग्रिम जमानत लेने में फर्जीवाड़े का आरोप है।
कविनगर थाने में दारोगा रणविजय प्रताप सिंह ने शिकायत देकर बताया कि लोनी के लक्ष्मी गार्डन निवासी शाहनवाज ने फैजल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोपित ने 28 जनवरी को कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
काेर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपित का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट से जमानत के बाद भी आरोपित ने जमानती दाखिल नहीं किए। इसके बाद विवचेक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया कि आरोपित की जमानत खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आवेदन किया।
आवेदन के समय कोर्ट में पत्रावली की जांच में पाया गया कि आरोपित ने पांच जुलाई को जमानत दाखिल कर दी है। आरोपित की तरफ से खरखौदा निवासी मनोज और वीर सिंह की जमानत लगाई गई। 11 जुलाई को विवेचक ने दोनों जमानियों को नोटिस जारी कर आरोपित को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों ने लिखित रुप से जवाब भेजा कि वह फैजल को जानते ही नहीं हैं।
विवेचक ने इसके बाद जांच आगे बढ़ाई तो पता कि दोनों जमानती दिए गए पते पर नहीं रहते। मामले में दारोगा की शिकायत पर मंगलवार को आरोपित और उसके अधिवक्ता अमित कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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