गाजियाबाद में नाबालिग छेड़छाड़ मामले में आरोपी बरी, पीड़िता पलटी
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ आकिब ने छेड़छाड़ की थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पीड़िता ने कहा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी जिसके कारण आरोपी को बरी कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। पीड़िता द्वारा बयान से मुकर जाने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी ने छात्रा को "चीनी" कहकर छेड़छाड़ की थी।
लक्ष्मी गार्डन निवासी एक महिला ने लोनी बॉर्डर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, जो विवेक विहार स्थित एक स्कूल में पढ़ती है, 19 जुलाई 2022 को स्कूल से लौट रही थी। दोपहर 2:30 बजे रास्ते में उसका सामना आकिब से हुआ। आकिब ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे "चीनी" कहा। बेटी के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
पीड़िता बाद में अदालत में अपने बयान से पलट गई और कहा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। किसी ने उसे चीनी नहीं कहा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने अकीब को बरी कर दिया।
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