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    गाजियाबाद में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 17 होटल और रेस्टोरेंट सील, एनजीटी ने की कार्रवाई

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर 17 होटल रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल प्रदूषण मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति ने यह रिपोर्ट दी। जबकि 84 प्रतिष्ठान मानकों के अनुसार पाए गए। पर्यावरण कार्यकर्ता प्रसून पंत ने पर्यावरण उल्लंघन का मामला एनजीटी में दायर किया था। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

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    प्रदूषण नियमों का पालन न करने पर 17 होटल और रेस्टोरेंट बंद कराए गए

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा गठित एक समिति ने हाल ही में जिले के 17 रेस्टोरेंट, होटल व बैंक्वेट समेत अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने की रिपोर्ट दी है। वहीं, 84 संचालन मानकों के अनुसार बताया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

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    जिले के होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट को लेकर वर्ष 2023 से एनजीटी में मामला चल रहा है। वसुंधरा निवासी व पर्यावरण कार्यकर्ता प्रसून पंत ने माल, होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पर्यावरण उल्लंघन का मामला दायर किया था। एनजीटी ने पिछले वर्ष अगस्त में इस आदेश के साथ मामले का निपटारा कर दिया था कि सभी होटलों, माल आदि को प्रदूषण बोर्ड की सहमति लेनी होगी और ऐसा न करने पर ऐसी संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा।

    लेकिन याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका दायर कर एनजीटी को बताया था कि ऐसी कई संस्थाएं हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद भी पर्यावरण नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इसी वर्ष पांच अगस्त को पारित एक आदेश में एनजीटी ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी और प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से अनुपालन मांगी थी।

    इस संबंध में जिलाधिकारी व प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुपालन हलफनामा दाखिल किया था। हालांकि 17 सितंबर को हुई सुनवाई में यूपीपीसीबी व डीएम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा स्थगित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसलिए एनजीटी ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर निर्धारित की है।

    रिपोर्ट में इन्हें बंद करने के किए गए दावे

    गोल्डन लीफ पार्टी हाल, होटल फ्लोरिश नवीन पार्क, बृजभूमि वेडिंग लान सिकंदरपुर, होटल प्लेटिनम राज बाग मेट्रो स्टेशन, मेट्रो गोल्डन रेजीडेंसी जीटी रोड, टीएमएफ कैफे राजेंद्र नगर, काठी फूड जंक्शन राजेंद्र नगर, होटल हवेली पैलेस सेक्टर-3 वसुंधरा, ग्रेट रिसर्च सर्विस एंड हुक्का बार आरडीसी राजनगर, मंगलम बैंक्वेट हॉल सेक्टर 10 वसुंधरा, सोहन फूड आरडीसी, रायल एंटरप्राइजेज भोपुरा को बंद करने का दावा किया गया है। इनके बिजली कनेक्शन काटने समेत विभिन्न कार्रवाई की गईं।

    जुर्माने का बाद छह को बंद करने का आदेश निरस्त किया

    यूपीपीसीबी ने रिपोर्ट ने कहा है कि आदित्य माल सहित छह प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद रद्द कर दिया गया है। यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोकुल धाम सिकंदरपुर का पालकी फार्म, सिग्नेचर फार्म सिकंदरपुर, स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल मोदीनगर, लोटस फार्म सिकंदरपुर, आदित्य मॉल इंदिरापुरम के बंद करने के आदेश थे।

    84 प्रतिष्ठानों का संचालन बताया वैध

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 84 प्रतिष्ठानों के पास संचालन की अनुमति है। याचिकाकर्ता प्रसून पंत का कहना है कि वह कई अन्य होटलों, रेस्टोरेंट व पार्टी लान के बारे में सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करेंगे।