नोएडा और गाजियाबाद में 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान मिली ये छूट, ये गलती पड़ेगी भारी
Lockdown in Noida-Ghaziabad नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में औद्योगिक गतिविधियों को छूट जारी है। कंपनी कर्मचारी और फैक्टरी कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों भी आवाजाही में छूट है।

गाजियाबाद/नोएडा, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद समेत पूरी उत्तर प्रदेश में आगामी 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं, अब आशंका जताई जा रही है कि लोगों को राहत देने की कड़ी में आगामी 1 जून से उत्तर प्रदेश सरकार राहत देने की तैयारी भी सकती है, इसमें कामकाजी और कारोबार में और छूट देना शामिल है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कोरोना कर्फ्यू या कहें लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। आइये हम यहां पर बताते हैं कि यूपी सरकार की ताजा जानकारी में किसे-क्या छूट मिली है। वहीं, लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
शराब की दुकानें ज्यादातर जिलों में खोली जा रही हैं और अब नई गाइडलाइन के मुताबिक, खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें भी खुले सकेंगी। इसके तहत कीटनाशक दवाइयां और कृषि यंत्रों की दुकान भी शामिल हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के अलावा चिकित्सा और औद्योगिक गतिविधियां पूर्व की तरह जारी रहेंगीं।
31 मई तक बंद रहेंगी ये चीजें
- मॉल
- शॉपिंग मॉल
- शॉपिंग कॉम्पलेक्स
- स्कूल-बंद रहेंगें, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी है
- साप्ताहिक बाजार खोलने पर रोक
इन्हें मिली छूट
- औद्योगिक गतिविधियों को छूट जारी है।
- कंपनी कर्मचारी और फैक्टरी कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
- स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों भी आवाजाही में छूट है।
इन्हें भी आवाजाही से मिली छूट
- मेडिकल इमरजेंसी
- दूरसंचार सेवा
- डाक सेवा
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को आवागमन में छूट जारी है।
- डॉक्टर
- नर्स
- पैरामेडिकल स्टॉफ
- अस्पताल के अन्य कर्मचारी
- मेडिकल शॉप
- व्यवसाय से जुड़े लोग।
- ई-कॉमर्स ऑपरेशंस जुड़े लोग
- ऑनलाइन पोर्टल ऑर्डर पर डिलीवर कर सकेंगे
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ये लगती न करें लोग
- लोगों का बेवजह घरों से निकलना मना है।
- लोग टीका लगवाने जा सकेंगे, लेकिन इसका प्रमाण देना होगा। मसलन उन्हें स्लॉट दिखाना होगा।
- पहली बार मास्क न लगाते मिलने पर 1000 रुपये जुर्माना, जबकि दोबारा मिलने पर 10,000 रुपये फाइन भरना होगा।
- घर से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को मास्क भी लगाना होगा और शारीरिक दूरी का पालन भी करना होगा। ऐसा न करने पर भी भारी जुर्माने नियम है।
- नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 भी लागू है, ऐसे में भीड़ जमा करने पर मनाही है। भीड़ जुटाने या भी भीड़ में शामिल होने पर कार्रवाई होगी।
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