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    GDA का बिल्डर पर सख्त रुख, एओए को एक माह में हस्तांतरण का आदेश

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एमसीसी सिगनेचर हाइट्स सोसायटी के पूर्ण हस्तांतरण को लेकर बिल्डर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जीडीए ने बिल्डर को ए ...और पढ़ें

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    राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमसीसी सिग्नेचर हाइट्स सोसायटी। सौ. सुधी पाठक

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एमसीसी सिगनेचर हाइट्स सोसायटी के पूर्ण हस्तांतरण को लेकर बिल्डर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

    जीडीए के सक्षम प्राधिकारी एमपी सिंह ने एमसीसी सिगनेचर हाइट्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की शिकायत पर बिल्डर को निर्देश दिए हैं कि सोसायटी का पूर्ण हस्तांतरण एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

    एओए अध्यक्ष राजेश कुमार के मुताबिक, जीडीए ने बिल्डर को सोसायटी से जुड़े सभी तकनीकी अवयव, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज, सभी एसेट्स, ऑडिटेड खातों व टैक्स से संबंधित अभिलेख, सोसायटी का आइएफएमएस फंड एओए को हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं।

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    इसके साथ ही सभी आवश्यक एनओसी दिलाने, ग्रीन एरिया विकसित करने, क्लब हाउस व पार्किंग को क्रियाशील करने, लिफ्ट एक्ट-2024 के तहत लिफ्टों का पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त प्लास्टर की मरम्मत एवं रंग-रोगन, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग चिन्हित करने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्रियाशील करने के निर्देश भी शामिल हैं।

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    जीडीए ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित एक माह की अवधि में यदि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो बिल्डर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ शिकायतकर्ता एमसीसी एओए अध्यक्ष को बिल्डर व प्राधिकरण अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।