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    राज्य महिला आयोग की सदस्य, पीएस समेत 4 पर रंगदारी व अपमानित करने का मुकदमा, जानें फतेहपुर का पूरा मामला

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    राज्य महिला आयोग की सदस्य और उनके साथ पीएस समेत चार लोगों पर रंगदारी मांगने और अपमानित करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

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    अंजू प्रजापति व अरविंद भदौरिया।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। आदर्श व्यापार मंडल व राज्य महिला आयोग की सदस्य के बीच ढाई माह से चली आ रही रार बढ़ती ही जा रही है। बहुआ कस्बे के तीन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर आयोग की सदस्य के यहां चल रही सुनवाई में एक पक्ष से आदर्श व्यापार मंडल उतर आने से विवाद उग्र हो गया। सुनवाई के दौरान एक पक्ष से पहुंचे व्यापारी नेताओं पर धमकाने व अभद्रता करने के आरोप पर 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया।

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    दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो वह कोर्ट चले गये और कोर्ट के आदेश पर रविवार की रात आयोग की सदस्य अंजू प्रजाति उनके पीएस (निजी सचिव) अरविंद भदौरिया व दो अज्ञात के खिलाफ रंगदारी वसूलने व अपमानित करने का मुकदमा ललौली थाने में दर्ज किया गया।


    ललौली थाने के बहुआ कस्बा में मेजर स्व. आसिफ हुसेन की तीन दुकानों में पहली पत्नी के बेटे इम्तियाज व दूसरी पत्नी रजिया बेगम के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। रजिया बेगम ने दुकान पर मालिकाना हक के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य के यहां मामला दर्ज कराया।

    11 अगस्त को मामले की सुनवाई के लिए सदस्य ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में दोनों पक्षों को बुलाया इसी दौरान महिला रजिया बेगम के पक्ष से आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अभिनव यादव व महामंत्री अमित शरण बाबी भी पहुंच गये। इसी दौरान हुए विवाद के बाद आयोग की सदस्य ने दोनों व्यापारी नेताओं समेत तीन के खिलाफ धमकी देने व अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज कराया।

    व्यापारियों ने भी पुलिस को तहरीर देकर सदस्य के पीएस पर फर्जी पीएस होने व रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया तो महिला रजिया बेगम अधिवक्ता शाश्वत गर्ग के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की याचिका दाखिल किया।

    महिला ने बताया कि सदस्य के पीएस ने डाकबंगले में बुलाकर गाली-गलौच किया और गुंडों की मौजूदगी में एक लाख रुपये देने की मांग करते हुए एक सादे पन्ने में जबरन हस्ताक्षर करा लिए। मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक ने 24 अक्टूबर को राज्य महिला आयोग सदस्य अंजू प्रजापति, पीएस अरविंद भदौरिया व दो अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी मांगने व धमकाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंस्पेक्टर समशेर बहादुर सिंह ने बताया की कोर्ट के आदेश पर रविवार सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    सदस्य बोलीं, आरोप निराधार

    राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने बताया कि उनके व निजी सचिव पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। डाक बंगले में शिकायत की सुनवाई की जा रही थी तभी व्यापारी नेता अंदर घुसकर महिला के पक्ष में निर्णय देने का दबाव बनाने लगे। यह लोग धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद यह लोग पेशबंदी में फर्जी आरोप लगाए हैं।

    यह है मामला

    बहुआ कस्बे के तीन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर परिवार के ही सदस्यों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य कर रहीं थी। 11 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान एक पक्ष से पहुंचे आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण बाबी व इरशाद कादरी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा सदस्य द्वारा दर्ज कराया था। जिसके विरोध में पीड़िता कोर्ट में सदस्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका दाखिल किया था।