UP News: फतेहपुर में हत्या-डकैती मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, 24 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
फतेहपुर की अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट अदालत ने 24 साल पुराने हत्या और डकैती के मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की बहस के बाद कोर्ट ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपियों के चेहरे पर निराशा छा गई जबकि पीड़ित पक्ष खुश दिखा। मामला किशनपुर थाने के म्योखर मजरे मड़ौली गांव का है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय गैंग्सटर एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को हत्या व डकैती के 24 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई की। अभियोजक पक्ष से रघुराज सिंह व आलोक तिवारी ने बहस की।
कोर्ट ने सुनवाई बाद दोष सिद्ध होने पर पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपितों के चेहरे में मायूसी छा गई, जबकि पीड़ित पक्ष के चेहरे खिल उठे।
24 साल पुराना है मामला
किशनपुर थाने के म्योखर मजरे मड़ौली गांव में 3/ 4 अक्टूबर 2000 को देर रात साढ़े 11 बजे छेद्दू कहार के घर में घुसकर महिलाओं से लूटपाट व मारपीट पर चीख पुकार सुनकर पड़ोसी कृष्णपाल ने बदमाशों को ललकार दिया था। जिस पर बदमाशों ने कृष्णपाल की गोली मारकर हत्या कर इसके बेटे सुमेर को गोली मारकर जख्मी कर दिया था।
घटना का मुकदमा सुमेर सिंह ने दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा विवेचना दौरान गुरुप्रसाद उर्फ गुरुवा, कृष्णपाल, विजयपाल, रामस्वरूप, ननकवा, स्वामीशरन के नाम प्रकाश में लाई थी और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी।
पुलिस की विवेचना दौरान गुरुप्रसाद उर्फ गुरुवा की मौत हो चुकी थी। अन्य पांच आरोपितों हत्या में आजीवन कारावास, दस हजार अर्थदंड, डकैती में दस वर्ष की कारावास पांच हजार का अर्थदंड एवं गैंग्सटर एक्ट में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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