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    पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस ने किया आत्म समर्पण, पढ़ें क्या है पूरा मामला

    Updated: Mon, 12 Feb 2024 06:30 PM (IST)

    भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के दर्ज मुकदमे में आरोपित पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने एमपी-एमएलए न्यायालय में आत्म समर्पण किया। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। वकील ने पूर्व विधायक की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने जमानत अर्जी स्वीकृत कर दी।

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    पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस ने किया आत्म समर्पण, पढ़ें क्या है पूरा मामला

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के दर्ज मुकदमे में आरोपित पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने एमपी-एमएलए न्यायालय में आत्म समर्पण किया। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

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    वकील ने पूर्व विधायक की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने जमानत अर्जी स्वीकृत कर दी। जिससे उनको जमानत दे दी गई।

    श्रमिकों का नहीं बना था रजिस्टर

    कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पितौरा निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने मुहल्ला कुटरा रहमत खां में मैसर्स आयशा आचर्ड स्कूल भवन का निर्माण कराया है। वर्ष 2022 में भवन का निर्माण चल रहा था। 9 दिसंबर 2022 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया था। वहां पर कार्य कर रहे श्रमिकों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

    महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग-अलग शौचालय भी नहीं बने थे। चिकित्सा पेटी रखी थी, लेकिन उसमें कोई दवा व अन्य उपकरण नहीं थे। मौके पर निर्माणाधीन प्रतिष्ठान का पंजीकरण भी नहीं मिला। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन होने की श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने अपर श्रम आयुक्त अंजूलता को रिपोर्ट दी।

    18 जनवरी 2023 को दर्ज हुआ था मुकदमा

    अपर श्रम आयुक्त अंजूलता ने 18 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित पूर्व विधायक होने के कारण मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। एसीजेएम ने लुईस खुर्शीद को समन जारी किया था।

    सोमवार को लुईस खुर्शीद ने कचहरी पहुंच कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) कोर्ट में आत्म समर्पण किया। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान ने लुईस खुर्शीद की जमानत अर्जी कोर्ट में दायर की। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ज्ञानेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी स्वीकृत कर दी। इससे पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया गया।

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