देवरिया में मानकों की अनदेखी कर खोले गए शॉपिंग माल, घटना होने पर जानमाल का खतरा; जांच के नाम पर होती है केवल खानापूर्ति
देवरिया में बिना एनओसी के बड़ी संख्या में शापिंग माल संचालित हो रहे हैं। कई मानकों की अनदेखी कर खोले गए हैं। हादसा होने पर जिला प्रशासन की तरफ से जांच शुरू की जाती है लेकिन दो-चार दिन बीतने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की मानें तो शहर में केवल चार शापिंग माल...

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर हो या कस्बा। मानक की अनदेखी कर खोले गए शापिंग माल को लेकर जिला प्रशासन उदासीन बना हुआ है। आग लगने या कोई घटना होने पर जानमाल का खतरा बना रहता है। इसमें कई शापिंग माल भीड़भाड़ इलाकों में खुले हैं। इसी वर्ष शापिंग माल में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं।ऐसे में जिम्मेदारों के उदासीन रवैया पर सवाल उठ रहे हैं।
शहर के रामलीला मैदान रोड स्थित दो माल में इसी वर्ष आग की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। 30 जून को एसएस माल में आग लगने के बाद काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। माल में फायर फाइटिंग सिस्टम मिला, लेकिन पानी की टंकी का इंतजाम नहीं था। माल में आपतकालीन खिड़की भी नहीं मिली थी। यही स्थिति अन्य माल की भी है। आग माल में दिन में आग लग जाए तो लोगों को बचाना मुश्किल है।
ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है जांच
जिले में बिना एनओसी के बड़ी संख्या में शापिंग माल संचालित हो रहे हैं। इसमें कई मानकों की अनदेखी कर खोले गए हैं। हादसा होने पर जिला प्रशासन की तरफ से जांच शुरू की जाती है, लेकिन दो-चार दिन बीतने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
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अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की मानें तो शहर में केवल चार शापिंग माल संचालकों ने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त किया है। जबकि अकेले शहर में करीब 31 शापिंग माल हैं। शहर के रामलीला मैदान, न्यू कालोनी, सलेमपुर रोड, भीखमपुर रोड, हनुमान मंदिर रोड आदि स्थानों पर शापिंग माल संचालित होते हैं।
पार्किंग की व्यवस्था न होने से बढ़ जाती है दुश्वारियां
जिले में शापिंग माल तो खुल गए लेकिन अधिकांश के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते लोग बाइक व अन्य वाहन सड़क पर खड़ा कर सामानों की खरीदारी करते हैं। इसके चलते जाम की समस्या उत्पन्न होती है। पुलिसवालों की तरफ से चालान करने के बाद जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है।
एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी के अनुसार, शहर में खोले गए शापिंग माल के मानकों की जांच कराई जाएगी।यदि मानक पूरा नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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