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    Deoria News: हाईकोर्ट के आदेश पर आज लार बाजार से हटेगा अतिक्रमण, जाम से मिलेगी राहत

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लार बाजार में अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। एसडीएम ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की है। अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नगर पंचायत के कर्मचारी भी अतिक्रमण हटाने में सहयोग करेंगे और अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह सड़क बिहार को जोड़ती है और अतिक्रमण के कारण संकरी हो गई है।

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    अतिक्रमण के कारण संकरी हो गई है बाजार की मुख्य सड़क, आना-जाना दूभर। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)

    संवाद सूत्र, लार। हर दिन जाम से जूझने वाले लार बाजार की मुख्य सड़क से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी।

    सलेमपुर की एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम गठित की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार सलेमपुर, नायब तहसीलदार भटनी, तीन राजस्व निरीक्षक व नौ लेखपाल शामिल रहेंगे।

    अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल कर लार बाजार से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम की ओर से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट भेज दी गयी थी। अधिवक्ता का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर तहसील प्रशासन ने खानापूरी की गई थी।

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    उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। जिस पर हाईकोर्ट ने एसडीएम को कड़ी चेतावनी दी थी। जिसके बाद तहसील प्रशासन हरकत में आ गया है। आननफानन में नगर पंचायत के अलावा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है।

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    नगर पंचायत लार के अधिशासी अधिकारी बृजेश गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी राजस्व टीम के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे और अतिक्रमण हटाने में मदद करेंगे। अतिक्रमणकारियों से अर्थदंड भी वसूला जाएगा।

    बिहार को जोड़ती है यह सड़क
    लार बाजार से होकर जाने वाली मुख्य सड़क बिहार को जोड़ती है। सलेमपुर से लार बाजार होकर लोग मेहरौना के रास्ते गुठनी, सिवान को आते व जाते हैं। अतिक्रमण के कारण यह सड़क सिकुड़ गई है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।