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    पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल, इस दिन होगी सुनवाई

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी देवरिया के सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। ठाकुर को एक आपराधिक मामले में ...और पढ़ें

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    दो दिन पहले न्यायिक अभिरक्षा में आरोपित को भेजा जा चुका है जेल। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देवरिया। जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट खरीद-बिक्री करने के आरोप में दो दिन पहले जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई होगी। जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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    रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था। एसआइटी लखनऊ ने बुधवार को सीजेएम मंजू कुमारी की कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस मामले में पूर्व आईपीएस के पक्ष में पैरवी के लिए अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय व सुभाष चंद्र राव की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। शोक प्रस्ताव के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई।

    आरोपित पूर्व आईपीएस के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि मामला दीवानी प्रकृति का है। जिसे राजनीतिक प्रतिशोध वश फौजदारी में दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपित का तथाकथित घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है।

    सीजेएम ने सुरक्षा के प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण

    आरोरोपित पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान बिना अनुमति बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के घुसने पर न्यायालय सुरक्षा की प्रभारी अधिकारी व सीजेएम मंजू कुमारी ने सख्त एतराज जताया है। उन्होंने न्यायालय सुरक्षा के प्रभारी एसआइ राजेश पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा है।

    उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर को न्यायालय परिसर में बिना संज्ञान के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर में सुबह से ही उपस्थित थे। इसकी न तो मौखिक, न ही लिखित सूचना दी गई। जबकि न्यायालय परिसर में बिना सूचना या अनुमति कोई नहीं आ सकता। इसके पहले भी न्यायालय परिसर में चोरी की घटना की जानकारी भी बतौर प्रभारी अधिकारी सुरक्षा न्यायालय मुझे नहीं दी गई। उपेक्षापूर्ण कार्य करने पर कार्रवाई के लिए क्यों न एसपी को पत्र लिखा जाए।

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