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    चित्रकूट में 13 साल की बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म, पुलिस ने 70 घंटे बाद नाबालिग को किया बरामद; आरोपी गिरफ्तार

    Updated: Tue, 04 Mar 2025 10:18 AM (IST)

    Chitrakoot News चित्रकूट के नयागांव थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 70 घंटे बाद नाबालिग को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने बालिका को अपने खेत में बने डेरे में बंधक बनाकर रखा था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सीमा से सटे मध्यप्रदेश जिला सतना थाना नयागांव (चित्रकूट) क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपहरण के 70 घंटे बाद नाबालिग को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।  उसने बालिका को अपने खेत में बने डेरा में बंधक बना कर रखा था।

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    बालिका के आदिवासी पिता ने 26 फरवरी को नयागांव थाना में सूचना दी थी। 24 फरवरी को उसकी 13 वर्षीय पुत्री को को सती अनुसुइया आश्रम के पास से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद बालिका की पता तलाश शुरु किया। 28 फरवरी को पुलिस ने संजय वर्मा के घर से अपह्यता को बरामद किया, लेकिन आरोपित फरार हो गया था।

    बालिका ने पूछताछ में बताया कि आरोपित संजय वर्मा पिता मुन्ना वर्मा निवासी सेमरिया जगन्नाथवासी उसको अपने खेत में डेरा में बंधक बनाए था और अरहर के खेत में दुष्कर्म किया है। नयागांव थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने बताया कि सोमवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल जब्त कर ली गई है।

    अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में तीन वर्ष की कैद

    वहीं इटावा में दुष्कर्म के एक मामले में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि भरथना थाने में किशोरी के पिता ने 09 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री कक्षा नौ में एक विद्यालय में पढ़ती है।

    सुबह घर से विद्यालय गई थी दोपहर तक वापस नहीं आयी तो उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसकी पुत्री को रोहित पुत्र रामप्रकाश निवासी नगला रामदीन मौजा काठमऊ थाना भरथना अगवा कर ले गया है। उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म व पाक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना अधिकारी ने रोहित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

    विशेष न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पाक्सो अधिनियम व दुष्कर्म में रोहित को बरी कर दिया। बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में सजा से दंडित किया है।

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