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UP News: शहरी क्षेत्रों से हटाए जाएंगे मकानों पर लगे होर्डिंग्स व यूनीपोल, निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शहरी क्षेत्र में लगे अवैध यूनीपोल खंभे व मकानों पर लगे होर्डिंग चिह्नित कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने पर उन्हें प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि पृथ्वी की सतह व वायुमंडल के असमान हीटिंग के कारण वायुमंडलीय टर्बुलेंस (विक्षोभ ) कहीं भी हो सकता है।

By Pradeep Kumar Upadhyay Edited By: Abhishek Pandey Sun, 09 Jun 2024 03:47 PM (IST)
UP News: शहरी क्षेत्रों से हटाए जाएंगे मकानों पर लगे होर्डिंग्स व यूनीपोल, निर्देश जारी
शहरी क्षेत्रों से हटाए जाएंगे मकानों पर लगे होर्डिंग्स व यूनीपोल

जागरण संवाददाता, चंदौली। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शहरी क्षेत्र में लगे अवैध यूनीपोल, खंभे व मकानों पर लगे होर्डिंग चिह्नित कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने पर उन्हें प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि पृथ्वी की सतह व वायुमंडल के असमान हीटिंग के कारण वायुमंडलीय टर्बुलेंस (विक्षोभ ) कहीं भी हो सकता है। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु में प्री- मानसून अवधि टर्बुलेंस के लिए मानी जाती है। अनियमित मौसम पैटर्न के कारण इस तरह का टर्बुलेंस तेज हवा की घातक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जो जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक है। ऐसे में तेज हवा के प्रभाव से होर्डिंग, बिलबोर्ड आदि के ढांचे उखड़ सकते हैं। इसकी चपेट आने वाले लोगों की मौत हो सकती है।

इसको देखते हुए विज्ञापन होर्डिंग, बिलबोर्ड आदि स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों से और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से लगे होर्डिंग को पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। बिना प्रमाण पत्र के होर्डिंग और यूनीपोल लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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