Wahid Murder Case: 13 साल पहले हुए हत्याकांड के 12 दोषियों को उम्र कैद, बुलंदशहर में हुई थी वाहिद की हत्या
Bulandshahr News बुलंदशहर में 13 साल पहले हुए वाहिद हत्याकांड में अदालत ने 12 दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। वाहिद की हत्या 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष में हुई थी जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिनमें से तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला रुकनसराय में लगभग 13 साल पहले हुए वाहिद हत्याकांड के 12 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने 14 अगस्त को आरोपितों को दोषी करार देते जेल भेज दिया था। मुकदमे में नामजद तीन आरोपितों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। फैसले के दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
यह है मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राहुल उपाध्याय ने बताया कि शहर के मुहल्ला रुकनसराय निवासी रईस से मुहल्ले के ही रहने वाले युसुफ के बेटे रंजिश मानते थे। इसी के चलते 21 अगस्त 2012 को युसुफ के बेटे फरीद, आसिफ, शहजाद, कासिम ने रईस के रिश्तेदार खुर्जा निवासी आजाद पर कातिलाना हमला कर दिया था। जिसकी रिपोर्ट कोतवाली नगर पर उसी दिन दर्ज कराई गई थी।
इसी मुकदमे की रंजिश के कारण 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। ताबड़तोड़ गोलीबाजी में रईस के भतीजे वाहिद को गोली लगने से मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान तीन की हो गई मौत
रईस की तहरीर पर नगर कोतवाली में 15 आरोपितों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। विभिन्न अदालत में चलने के बाद वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। इस मुकदमे में याद मोहम्मद, युसुफ और रहीश की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
14 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपित फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार देते हुए सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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