दो ट्रैक्टरों को तार से बांधा और उल्टी दिशा में खींचने लगे, यह स्टंट करना पड़ा भारी, बुलंदशहर पुलिस ने सिखाया सबक
Bulandshahr News बुलंदशहर में पूठरी कलां मार्ग पर दो ट्रैक्टर चालकों ने तार से बांधकर विपरीत दिशा में खींचने का स्टंट किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालकों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टरों को सीज कर दिया। ट्रैक्टर चालकों का शांतिभंग में भी चालान किया गया।

संवाद सूत्र, जागरण अहमदगढ़ (बुलंदशहर)। पूठरी कलां गांव जाने वाले मार्ग पर दो ट्रैक्टरों को तार से बांधकर चालकों ने विपरीत दिशा में खींचने का स्टंट किया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्टंट का वीडियो वायरल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों ट्रैक्टर को सीज कर दिया।
बुधवार शाम करीब पांच बजे पूठरी कलां गांव जाने वाले मार्ग पर दो ट्रैक्टर चालकों द्वारा अपने-अपने ट्रैक्टर को तार से बांधकर विपरीत दिशा में खींचने की शर्त लगाकर स्टंट किया। दोनों ट्रैक्टरों के स्टंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्टंट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। सूचना पर मौके पर थाना पुलिस पहुंची।
पुलिस के अनुसार चालकों को स्टंट करते हुए पकड़ा। वहां पर कोई भी हादसा हो सकता था। पुलिस ने चालक क्षेत्र के गांव पूठरीकला निवासी ललित शर्मा पुत्र रामभूल शर्मा व कोतवाली डिबाई क्षेत्र के गांव फजलगढ़ी निवासी यतेंद्र मीणा पुत्र फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि दोनों ट्रैक्टरो को सीज कर दिया है। साथ ही ट्रैक्टर चालकों का शांतिभंग में चालान किया है।
फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने की दोषी युवती को छह वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा मित्र की नौकरी प्राप्त करने की दोषी युवती को छह वर्ष के कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मानीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय नयागांव विकास क्षेत्र अगौता में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षा मित्र के पद पर भर्ती होने का मामला सामने आया था।
इसमें बताया गया था कि सविता पुत्री रामभूल द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी प्राप्त कर ली। कोतवाली नगर पुलिस ने 29 जून 2019 को सविता पुत्री रामभूल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने 23 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर दोषी सविता को छह वर्ष के कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।