Bulandshahr : प्रतापगढ़ में हुई थी हत्या, फर्जी कागज के आधार पर जिला जेल से बाल सुधार गृह पहुंचा हत्यारोपित
Bulandshahr News प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपित ने फर्जी कागजात से खुद को नाबालिग बताकर बाल सुधार गृह में प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहां उत्पात मचाने पर उसे बुलंदशहर भेजा गया। वादी के वकील ने अदालत में बालिग होने के सबूत पेश किए जिसके बाद अदालत ने मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए हैं।

जगमोहन शर्मा, बुलंदशहर। प्रतापगढ़ में दिनदहाड़े युवक की हत्या करने का आरोपित फर्जी कागज के आधार पर जिला कारागार से बाल सुधार गृह पहुंच गया। बाल सुधार गृह प्रतापगढ़ में आरोपित ने उत्पात मचाया तो उसे बुलंदशहर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वादी के वकील ने अदालत में इसके बालिग होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए, तो प्रतापगढ़ की अदालत ने बुलंदशहर के अधिकारियों को मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
यह है मामला
जनपद प्रतापगढ़ के मानधाता थाने के मिश्रपुर गांव में ट्रक चालक रोशन पुत्र असाउद्दीन की तीन जून 2023 की सुबह सात बजे गांव में ही घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोशन के भाई रुस्तम ने घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें गांव के हमफूज खान उर्फ भिंडी, गांव शयूरा निवासी साहिब व नईम तथा गांव मनेहुआ निवासी इजहार उर्फ केचू को नामजद किया था।
पुलिस ने गिरफ्तार कर चारों आरोपितों को जिला कारागार भेज दिया। इसमें हमफूज ने खुद को नाबालिग बताते हुए प्रतापगढ़ के बराईपुर सराय स्थित पब्लिक मांटेसरी स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 2008 अंकित है। इस जन्मतिथि के आधार पर हमफूज के वकील ने उसके नाबालिग होने का दावा किया। इसी कागज के आधार पर अदालत ने आरोपित हमफूज को जिला कारागार प्रतापगढ़ से बाल सुधार गृह प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया।
उत्पात मचाने पर किया बुलंदशहर शिफ्ट
वादी पक्ष के अधिवक्ता राममिल शुक्ला ने बताया कि आरोपित बालिग होने के चलते बाल सुधार गृह में उत्पात कर रहा था। इसलिए प्रतापगढ़ के प्रशासन ने उसको बुलंदशहर शिफ्ट किया। जबकि आरोपित के राशनकार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड में जन्मतिथि एक जनवरी 2003 दर्ज है।
इतना ही नहीं गांव में एक अन्य हत्या के प्रयास के मुकदमे में आरोपित की जिला कारागार से जमानत भी हो चुकी है। आरोपित के पैनकार्ड, आधार कार्ड और राशनकार्ड के साथ ही उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय मनेहू के भी एक रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें आरोपित की जन्मतिथि तीन अप्रैल 2005 है।
दोनों जन्मतिथि को देखने के बाद पाक्सो अदालत प्रतापगढ़ ने बुलंदशहर के सीएमओ, एसएसपी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे का कहना है कि प्रतापगढ़ की अदालत से मेल पर आदेश मिला है। पुलिस आरोपित को लेकर आएगी तो मेडिकल परीक्षण कर दिया जाएगा। बाल सुधार गृह के सहायक अधीक्षक रमेश यादव का कहना है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। आरोपित का मेडिकल कराया जाएगा।

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