Bulandshahar News :13 साल पहले हुए वाहिद हत्याकांड में 12 आरोपित दोषी करार, 19 अगस्त को अदालत सुनाएगी सजा
Bulandshahar News बुलंदशहर के रुकनसराय में 13 साल पहले वाहिद की हत्या हुई थी जिसमें अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी पाया है। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हत्याकांड में 2012 में खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें वाहिद की गोली लगने से मौत हो गई थी। मुकदमे के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला रुकनसराय में 13 साल पहले हुए वाहिद हत्याकांड में अदालत ने गुरुवार को 12 आरोपितों को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमे में नामजद तीन आरोपितों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत 19 अगस्त को सजा पर फैसला सुनाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राहुल उपाध्याय ने बताया कि शहर के मुहल्ला रुकनसराय निवासी रईस से मुहल्ले के ही रहने वाले युसुफ के बेटे रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के चलते 21 अगस्त 2012 को युसुफ के बेटों फरीद आसिफ, शहजाद, कासिम ने रईस के रिश्तेदार खुर्जा निवासी आजाद पर कातिलाना हमला कर दिया था। इस घटना का मुकदमा इसी दिन नगर कोतवाली पर दर्ज किया गया।
इसी मुकदमे की रंजिश के कारण 24 अगस्त 2012 को खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें तमंचे, रिवाल्वर और पिस्टल से फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में रईस के भतीजे वाहिद को गोली लग गई। वाहिद की मौके पर ही मौत हो गई। रईस की तहरीर पर नगर कोतवाली में 15 आरोपितों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। विभिन्न अदालत में चलने के बाद वर्तमान में यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। इस मुकदमे में याद मोहम्मद, युसुफ और रहीश की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने वाहिद की हत्या के मामले में 12 आरोपित फरीद, असगर, इस्तखार, फारूख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार और अशरफ को दोषी करार दिया। इन सभी 12 दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। अदालत 19 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाएगी।
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