होमस्टे योजना से बेरोजगारी पर लगेगा 'स्टे', पर्यटकों को मिलेगा ग्रामीण जीवन देखने का मौका, बिजनौर में यह है तैयारी
Bijnor News बिजनौर में होमस्टे योजना ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्राम्य जीवन का अनुभव मिलेगा। होमस्टे में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण अनिवार्य हैं। पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह योजना पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे योजना पर्यटकों को आकर्षित कर लोगों को स्वरोजगार में सहायक होगी। इससे शहरों की ओर पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसमें देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान कराए जाने के लिए इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण होमस्टे में स्नानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि उक्त योजना के पंजीयन के आवेदन के लिए आवेदक को पर्यटकों के सुरक्षा के दृष्टिगत न्यूनतम तीन सीसीटीवी कैमरा (90 दिवसों की वीडियो रिकार्डिंग सुविधा के साथ) और अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने पंजीयन की प्रक्रिया कि जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा की जाएगी। उपयुक्त पाए जाने पर संबंधित जनपद कार्यालय को आनलाइन प्रेषित कर दिया जाएगा। जनपद कार्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से इकाई का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा और आवेदन करने वाली इकाई के पंजीयन किए जाने के लिए अपनी आख्या पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
जनपद स्तर पर इकाई के पंजीयन के लिए निरीक्षण और सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान की संस्तुति के लिए जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रविधानित नियमानुसार एक समिति का गठन किया जाएगा। डीएम ने बताया कि आवासीय इकाइयों के छत पर सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यगृह मुफ्त विद्युत योजना के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों द्वारा नियमानुसार लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे।
योजना के प्रमुख बिंदु
पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने योजना के बारे में बताया कि होमस्टे इकाई शहरी व ग्रामीण परिवेश में विशुद्ध आवासीय इकाई होगी और उसके स्वामी का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा। संपत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराए पर दिया जा सकेगा। जिसकी संख्या कम से कम एक और अधिकतम छह होगी।
आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास के साथ नाश्ता व भोजन आदि उपलब्ध कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित आनलाइन पोर्टल (up-tourismportal.in) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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