Bijnor: 12 साल की बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी को 20 साल की सजा, पत्नी का है दो बच्चों को बेचने का भी आरोप
Bijnor News बिजनौर में पाक्सो एक्ट कोर्ट ने एक नाबालिग बेटी के साथ मारपीट शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिता को दोषी पाया। उसे 20 साल की कैद और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपित की पत्नी ने बेटी के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था।

संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। पाक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने में पिता को दोषी माना है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वादी निधि कुकरेती काउंसलर रेलवे चाइल्ड लाइन देहरादून ने देहरादून जीआरपी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि 19 जून 2022 को उनके पास रेलवे स्टेशन देहरादून पर एक महिला अपनी 12 वर्षीय पुत्री को लेकर आई। उसने बताया कि पति उसकी बेटी का शारीरिक शोषण करता है। जिससे तंग आकर बेटी भाग कर चंडीघाट हरिद्वार आ गई।
पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके एक बच्चे को अमरोहा में तथा एक उसकी ननद को बेच चुका है। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना क्षेत्र थाना स्योहारा होने पर जांच स्योहारा पुलिस को सौंप दी गई। उक्त मामले में पीड़िता किशोरी ने कोर्ट में दिए बयान में भी बताया कि पिता आए दिन उसकी मां के साथ मारपीट करता था तथा उसके साथ भी छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता था।
गैंगस्टर बब्लू उर्फ सेठी को पांच वर्ष का कारावास
संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैंग बनाकर हत्या जैसे संगीन जैसे संगीन अपराध करने के मामले में आरोपित बब्लू उर्फ सेठी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार कोतवाली शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनीराम राव ने आठ जून 2007 थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि आरोपित बब्लू उर्फ सेठी निवासी गांव टिक्कोपुर और रामशरण अपने भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए हत्या जैसे संगीन अपराध कर जनता में भय पैदा करते हैं। रामशरण उक्त गिरोह का लीडर हैं। आरोपितों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित बब्लू उर्फ सेठी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्रावली अन्य आरोपित से अलग कर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।
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