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    यूपी के इस जिले में AI से बनाई युवती की अश्लील वीडियो, पीड़िता नहीं हुई ब्लैकमेल तो कर दी वायरल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:46 PM (IST)

     Bijnor News : बिजनौर में एक युवती की अश्लील वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई। आरोपित बिलाल ने वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेजा और पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेल न होने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपित बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है।

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    यूपी के इस जिले में AI से बनाई युवती की अश्लील वीडियो (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर (बिजनौर)। नूरपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन (Artificial Intelligence Applications) का दुरुपयोग करते हुए युवती की अश्लील वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
    क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि लिंडरपुर गांव निवासी बिलाल ने एआइ तकनीक का दुरुपयोग करते हुए उसकी अश्लील वीडियो बना कर अपने गांव निवासी मित्र दीपांशु एवं अमित को भेज दी।
    इसके बाद तीनों ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता पर अपने साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता के इन्कार करने पर आरोपितों ने अश्लील वीडियो वायरल कर दी।
    पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्य आरोपित बिलाल को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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    नशीली गोली रखने पर तीन वर्ष तीन माह का कारावास

    संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ तथा एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने अवैध तौर पर नशीली गोलियां रखने के मामले में आरोपित जरार उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए तीन वर्ष तीन माह कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
    विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार चौहान के अनुसार किरतपुर थाने में तैनात दारोगा विजेंद्र कुमार ने 28 अक्टूबर 2018 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि मार्ग में आरोपित जरार उर्फ सोनू पुत्र महफूज निवासी मुहल्ला मीठा शहीद थाना किरतपुर की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 330 प्रतिबंधित अल्प्राजोलम नशीली गोली बरामद कीं।
    आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने आरोपित जरार उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए तीन वर्ष तीन माह का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।