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    UP के इस जिले में सेक्स रैकेट के आरोपियों की जब्त होगी चल-अचल संपत्ति, सरगना जेल में है बंद

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। सरगना पहले से जेल में है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी, क्योंकि आरोपियों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। पुलिस रैकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की संपत्ति का पता लगा रही है ताकि उसे भी जब्त किया जा सके।

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    जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के मड़वानगर में पकड़े गए अनैतिक देह व्यापार (सेक्स रैकेट) आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सात माह पहले छापेमारी में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना समेत छह आरोपितों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को पुलिस जल्द ही अटैच (कुर्क) करने की तैयारी कर रही है। यह कार्रवाई गैग्सटर अधिनियम की धारा 14(1) व अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत की जाएगी, इसका उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है।अवैध संपत्तियों को अटैच करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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    मालूम हो कि 16 अप्रैल 24 को कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मड़वानगर में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया था, जिसमें मुख्य सरगना शिवमूरत चाैधरी सहित छह पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया था।

    जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपितों ने पिछले कुछ वर्षों में अनैतिक देह व्यापार के माध्यम से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की है और इस पैसे से कई चल लक्जरी वाहन, बैंक बैलेंस और अचल संपत्तियां खरीदी हैं। पुलिस ने अब तक उनकी संपत्तियों को चिह्नित किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।

    इन अवैध संपत्तियों को अटैच करने के लिए गैंग्सटर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अनैतिक देह व्यापार से संबंधित धाराओं के तहत अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए एसडीएम या सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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    एक बार कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से इन संपत्तियों को अटैच कर सरकारी संपत्ति घोषित करने की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में संरक्षण देने वाले कथित पत्रकारों व वर्दीधारियों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी भूमिका की पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह के नेतृत्व में जांच की जा रही है।

    सेक्स रैकेट में शामिल रहीं बाहर की 50 युवतियां
    करीब दो साल से मड़वानगर में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर बिहार, गोरखपुर, कुशीनगर व समेत आसपास के जिले की करीब 50 लड़कियां शामिल बताई गईं थी। इनमें ज्यादातर शापिंग माल में काम करने वाली, कालेज गोइंग छात्रा व पति से भरण-पोषण व तलाक का केस लड़ने वाली महिलाएं शामिल रहीं।

    छापेमारी में मौके पर पकड़ी गई युवतियों व युवकों को पुलिस ने उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के सवाल पर पुलिस अधिकारी का कहना था कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सेक्स रैकेट के संचालकों की गिरफ्तारी नियम है। महिलाओं की गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है।

    पुलिस का यह सख्त कदम उन अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है जो अवैध गतिविधियों से धन अर्जित कर समाज में अपराध को बढ़ावा देते हैं। पुलिस अब केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की जड़ को खत्म करने के लिए अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जाएगा। जनता से भी अपील है कि अगर उन्हें किसी भी क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा।

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    -अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती