Amarmani Tripathi: 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड में अमरमणि को 16 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश
22 साल पुराने मामले में आरोपित अमरमणि त्रिपाठी को 16 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी दिया गया है। बस्ती कोर्ट ने गोरखपुर के सीएमओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर पूर्व मंत्री अमरमणि के स्वास्थ्य की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इस क्रम में दी गई रिपोर्ट के अनुसार अमरमणि का इलाज उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद के मार्गदर्शन में चल रहा है।
बस्ती, जागरण संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि ने 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड मामले में आरोपित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को 16 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया है। जिला कारागार गोरखपुर को इस आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया है।
कोर्ट ने CMO गोरखपुर को दिया था ये आदेश
कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को मेडिकल बोर्ड गठित कर पूर्व मंत्री अमरमणि के स्वास्थ्य की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इस क्रम में सीएमओ गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित की गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 11 सितंबर, 2023 के अनुसार अमरमणि का इलाज उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद के मार्गदर्शन में चल रहा है।
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अमरमणि को है डिप्रेशन की बीमारी
रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अमरमणि को डिप्रेशन की बीमारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर की ओर से दी गई मेडिकल बोर्ड की आख्या का कोर्ट ने अवलोकन किया। कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को आदेशित किया है कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति नियत तिथि 16 अक्टूबर तक न्यायालय में पेश करें।
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