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    नई जमीन खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बीडीए ने बनाई व्यवस्था

    Updated: Mon, 03 Feb 2025 09:21 PM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण ने संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब रजिस्ट्रियों में महायोजना में दर्ज भू-उपयोग विवरण जैसे- पार्क खुले स्थल हरित पट्टिका क्रीड़ा स्थल आदि का विवरण गाटा संख्यावार विक्रय अभिलेखों में उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इससे आमजन भू-उपयोग की समुचित जानकारी के साथ संपत्ति-क्रय कर सकेंगे और धोखाधड़ी से बच सकेंगे ।

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    संपत्ति रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बीडीए ने बनाई व्यवस्था - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। अब शहरी क्षेत्र में संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान मनमानी-धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी। बरेली विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रियों में महायोजना में दर्ज भू-उपयोग विवरण जैसे- पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल आदि का विवरण गाटा संख्यावार विक्रय अभिलेखों में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। जिससे आमजन भू-उपयोग की समुचित जानकारी के साथ संपत्ति-क्रय कर सकें और धोखाधड़ी से बच सकें।

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    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. की उपस्थिति में सोमवार को बीडीए कार्यालय में एक जनहित याचिका का हवाला देते हुए संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में भी पार्क-ग्रीन बेल्ट व महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख करने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई।

    नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ सदर प्रथम-द्वितीय, मीरगंज, आंवला तहसील के सब रजिस्ट्रारों ने भी प्रतिभाग किया। जिसमें निर्णय लिया गया कि, अब होने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में न्यायालय के आदेशों के क्रम में महायोजना में दर्ज पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और मार्ग के प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण गाटा संख्यावार रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

    भूमि के विक्रय विलेखों में भूमि के उक्त भू-उपयोगों के होने संबंधी जानकारी का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा। जिससे की आमजन भू-उपयोग की समुचित जानकारी के साथ संपत्तियों का क्रय-विक्रय कर सकें। साथ ही यह भी दिखाना होगा कि संबंधित भूमि विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग में बंधक नहीं है।

    बीडीए उपाध्यक्ष का बयान

    बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने बताया कि संपत्तियों को क्रय करते समय आमजन को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए। इसको लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा। भूमि-भूखंड विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग में बंधक के संबंध में एवं भू-उपयोग की भी जानकारी सभी को पहले से ही प्राप्त कर लेना चाहिए। जिससे कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

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