मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर तक बढ़ी, जेल से नहीं आएंगे बाहर, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका
बरेली उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन और जेल में रहना होगा। पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर को मौलाना के आह्वान पर भीड़ ने उपद्रव, पथराव व तोड़फोड़ की थी। सुरक्षा कारणों से पेशी ऑनलाइन हुई। कुल 92 लोग अब तक जेल भेजे गए हैं।
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मौलाना तौकीर रजा
जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत कोर्ट में मंजूर हो गई। अब मौलाना को नौ दिसंबर तक जेल में ही रहना होगा। अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होना नियत है। आरोपित की अभी कई मुकदमों में जमानत भी नहीं हो सकी है। पुलिस का तर्क है कि यदि मौलाना बाहर आया तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में विवाद कराया था। उसके आवाह्न पर आई भीड़ ने न सिर्फ शहर में उपद्रव किया बल्कि पुलिस पर भी पथराव, फायरिंग की। इसके अलावा उपद्रवियों ने कुछ दुकानदारों की दुकानों को भी तोड़ा था। पुलिस के उपकरण भी लूट कर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के दौरान बरामद किया।
मामले में पुलिस की तरफ से पांच थानों कोतवाली, बारादरी, किला, कैंट और प्रेमनगर में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें से सात मुकदमों में मौलाना तौकीर का नाम खोला गया। बाकी के तीन मुकदमों में विवेचना के दौरान मौलाना का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उपद्रव के अगले दिन 27 सितंबर को मौलाना तौकीर को गिरफ्तार किया और फतेहगढ़ जेल भेज दिया। तब से मौलाना उसी जेल में बंद है।
इसके अतिरिक्त पुलिस कुल 92 लोगों को जेल भेज चुकी है। पिछली बार 17 नवंबर को हुई मौलाना की रिमांड को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस बार भी मंगलवार को उसकी आनलाइन पेशी की गई। कोर्ट ने आरोपित मौलाना की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूर कर दिया है। अब मौलाना नौ दिसंबर तक जेल में ही बंद रहेगा। अगली सुनवाई नौ दिसंबर को ही होनी है।

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