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    Bareilly News: ईद से पहले मौलाना तौकीर को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक, 20 को होनी है सुनवाई

    Bareilly Crime News In Hindi सुप्रीम कोर्ट से मौलाना तौकीर को राहत मिली है। सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मौलाना को वर्ष 2010 के दंगा प्रकरण का मास्टरमाइंड मानते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एसएसपी को अदालत ने खुद उन्हें हाजिर करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन 20 अप्रैल की सुनवाई से पहले उन्हें राहत मिली है।

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena Updated: Wed, 10 Apr 2024 09:13 PM (IST)
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    Bareilly News: ईद से पहले मौलाना तौकीर को मिली बड़ी राहत

    जागरण संवाददाता, बरेली। आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के कोर्ट में हाजिर न होने पर सेशन कोर्ट के कुर्की करने की उद्घोषणा की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय में आइएमसी प्रमुख मौलाना के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे आर्डर दे दिया।

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    आइएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास था कि उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा और वैसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि मौलाना की तबीयत में कुछ सुधार है, लेकिन अभी डाक्टरों ने आराम की सलाह दी है। सेहत में सुधार होने पर वह विस्तार से जानकारी देंगे।

    दंगा प्रकरण का मास्टर माइंड माना था

    बीते माह फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना को वर्ष 2010 के दंगा प्रकरण का मास्टरमाइंड मानते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने आइएमसी प्रमुख को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एसएसपी को खुद दी थी। इसी दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्पेशल जज के आदेश में की गई विशेष टिप्पणी को आधार बनाकर सेशन कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी लगाई गई।

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    कोर्ट ने दिया था फरार होने का नोटिस

    हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता आशीष की बहस सुनकर सेशन जज विनोद कुमार दूबे ने पत्रावली फास्ट ट्रैक कोर्ट से अपनी कोर्ट में तलब कर ली। सेशन कोर्ट में भी मौलाना तौकीर हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने मौलाना को फरार होने का नोटिस जारी कर दिया, साथ ही तौकीर रजा की गिरफ्तारी के दौरान शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी तौर पर जिला अधिकारी को सौंपी थी। इस मामले में कोर्ट ने 20 अप्रैल की तारीख नियत की थी। सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट से भी मौलाना तौकीर को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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    सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आन रिकार्ड ऐश्वर्य पाठक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तौकीर रजा खां को बड़ी राहत देते हुए सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि दंगा प्रकरण के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में 20 अप्रैल को होना है। इससे पहले ईद की पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।