बिजली विभाग ने बदला नियम, पहली बार भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा पूरी योजना का लाभ
बरेली में बिजली विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, पहली बार बिजली बिल का भुगतान ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक चित्र
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योजना में 12 दिसंबर से करा सकेंगे पंजीकरण, बदलाव के बाद लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
जागरण संवाददाता, बरेली। बकायेदारों को राहत दिलाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना में कनेक्शन लेने के बाद 31 मार्च तक एक बार भी भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं ने अगर एक बार भुगतान कर दिया तो उन्हें याेजना से बाहर कर दिया जा रहा था। मामला प्रबंध निदेशक से पहुंचने के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच पहली बार भुगतान करने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
विभाग ने तीन चरणों में योजना की शुरूआत एक दिसंबर से ही कर दी है। पहले चरण में एक से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर 30 दिन में बकाये बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट देने के अलावा मूल बकाये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। दूसरे चरण में एक जनवरी से 31 जनवरी तक 20 प्रतिशत और एक फरवरी से 20 फरवरी तक तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
इस योजना में कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल जमा न करने वाले नेवरपेड उपभोक्ताओं को भी लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने एक बार भी बिल जमा कर दिया था, उन्हें योजना से वंचित किया जा रहा था। प्रकरण शासन तक पहुंचने पर नियमों में बदलाव किया गया है। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई योजना में क्षेत्रों से फीडबैक आया कि कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद कुछ पैसा जमा कर दिया था।
ऐसे में वह उपभोक्ता छूट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिसके बाद योजना में संशोधन करते हुए कहा गया है कि एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक अगर पहली बार भुगतान किया है तो से भी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ता 12 दिसंबर से योजना में पंजीकरण करा सकेंगे। योजना में बदलाव होने के बाद अब लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
