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    सुरेंद्र पाल हत्याकांड: गैंगस्टर और भू-माफियाओं को आजीवन कारावास, कोर्ट ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के दिए आदेश

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    सुरेंद्र पाल हत्याकांड में गैंगस्टर और भू-माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बरेली की कोर्ट ने इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के भ ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। शेरगढ़ के सुरेंद्र पाल हत्याकांड के गैंग्स्टर समेत पांच दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो अपराधी सजा सुनाने के समय फरार थे इसलिए कोर्ट ने उनकी पत्रावलियां अलग कर दी हैं। कोर्ट ने पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उनकी उपस्थिति में सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने पांचों दोषियों पर कुल 2.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    अभियोजन पक्ष ने बताया कि घटना 19 मई 2021 की है। शेरगढ़ के मोहम्मदपुर गांव निवासी सुरेंद्र पाल शाम करीब छह बजे एक शादी समारोह में गए थे। उनकी गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। आरोप था कि उसी रंजिश के चलते गांव के सुखदेव, वेद प्रकाश, रवि, संजीव, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मुनेंद्र ने शादी समारोह में सुरेंद्र पाल पर हमला कर लिया।

    धारदार हथियार, तलवार आदि से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में सुरेंद्र के भतीजे जसपाल के शिकायती पत्र पर आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी आरोपितों को जेल भेज चार्जशीट फाइल कर दी।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित गैंग्स्टर और भूमाफिया हैं। आरोपितों ने कई जमीनों पर कब्जा किया था। जिसको लेकर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद गैंग्स्टर एक्ट के तहत दोषियों की दो करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया गया था। बाद में इन्हें अपराध माफिया भी घोषित किया गया। मामले में सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने 11 गवाह पेश किए।

    कोर्ट ने सुखदेव, वेद प्रकाश, रवि, संजीव, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मुनेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाने के समय रवि और संजीव कोर्ट में पेश नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने इनकी पत्रावलियां अलग कर बाद में सुनवाई का आदेश दिया साथ ही पुलिस को जल्द से जल्द दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने या सरेंडर करने का आदेश दिया है।

     

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