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    बरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन, प्राथमिकी नहीं लिखने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    बरेली में चोरी की प्राथमिकी दर्ज न करने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। भमोरा में सात सितंबर को एक जन सेवा केंद्र में चोरी हुई थी जिसमें 12 हजार रुपये और अन्य सामान शामिल थे। वादी ने शिकायत दर्ज कराई लेकिन दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने प्राथमिकी नहीं लिखी और न ही कोई जांच की।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। चोरी की प्राथमिकी नहीं लिखने पर एसएसपी ने अनुराग आर्य ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है।

    सात सितंबर की रात भमोरा में एक जन सेवा केंद्र का ताला तोड़कर सभी समान व 12 हजार रुपए की चोरी हुई थी।

    वादी ने शिकायती पत्र दिया मगर थाने पर तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने न तो मामले में प्राथमिकी लिखी और ना ही इस मामले में कोई जांच की।

    जब ये मामला एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने दारोगा की लापरवाही मानते हुए उसे निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी बैठाई है।

    सबूतों के अभाव में मारपीट का आरोपी बरी

    सबूत के अभाव में अदालत ने आरोपित को बरी कर दिया। वारदात वर्ष 2013 की है। बिधौलिया निवासी रईस अहमद ने थाना सीबीगंज में प्राथमिकी लिखाई थी। आरोपित अल्ताफ मुहल्ले के लड़कों के साथ खेल रहा था। खेल के दौरान अल्ताफ ने गाली दे दी। वादी के भाई कबीर ने कहा कि गाली क्यों दे रहा है।

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    इसी बात पर अल्ताफ ने कबीर के मुंह पर घूंसा मार दिया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष कथानक साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपी कृष्ण मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने आरोपित अल्ताफ को सबूतों के आभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

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    मारपीट करने में जमानत मंजूर

    लाठी डंडों से मारपीट करने के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। वारदात भुता थाना क्षेत्र के उदयपुर भीकमपुर की है। बीते 10 जुलाई को महेंद्र पाल ने राम प्रताप और रामकिशोर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।

    रिपोर्ट के मुताबिक बीते आठ जुलाई को वादी का पुत्र विजय बहादुर खेतों पर काम करने गया था। रामप्रताप व रामकिशोर दोनों सगे भाइयों ने विजय बहादुर को लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा। एक माह पूर्व आरोपितों की बहन से चुटैल ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जिससे आरोपित रंजिश मानते थे।