Barabanki News: अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, लेना होगा ये परीक्षण
बाराबंकी में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर
संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। ई-रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो अब ई-रिक्शा का पंजीयन नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था जिले में लागू कर दी गई है।
इस लाइसेंस के लिए चालकों को मोटर ट्रेनिंग स्कूल से दस दिन का परीक्षण लेना होगा। उप परिवहन आयुक्त अयोध्या ने यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जारी किया है। पहली बैठक के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया।
नवसृजित पद का कार्यभार संभालने के बाद उप परिवहन आयुक्त पहली बार यहां आए थे। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिलेखों के रख-रखाव तथा शासकीय कार्यों की समीक्षा की।
अधिकारियों को राजस्व में वृद्धि व सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता के प्रयास के निर्देश दिए। स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन को छात्रों के आवागमन के लिए वाहनों की फिटनेस के लिए भी जागरूक करते हुए सचेत भी किया।
नये ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए नवनिर्मित एडीटीसी का आरंभ भी हुआ। आवेदकों को अब लाइसेंस लेने के लिए यहां टेस्ट देना होगा। उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा चलाने का लाइसेंस यदि स्वामी के पास नहीं है तो उसके ई-रिक्शा का पंजीयन नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश
यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को मोटर ट्रेनिंग स्कूल से दस दिन का परीक्षण लेना होगा। आरटीओ प्रशासन अयोध्या रितु सिंह, एआरटीओ अंकिता शुक्ला, यात्री कर अधिकारी रवि चंद्र त्यागी, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक बलवंत सिंह यादव, विद्यालयों और मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के संचालक व प्रतिनिधि मौजूद थे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।