किसी भी दिन हट सकती है चौराहे पर बनी मजार, अधिकारी बोले- सीएम के कार्यक्रम के बाद होगा निर्णय
बड़ा पुल चौराहा स्थित शहीद मर्द बाबा की मजार हटाने के लिए नगर पालिका ने फैजान खान को दो नोटिस जारी की हैं। मजार पक्ष ने न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। नगर पालिका के अनुसार मजार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी है। फैजान खान ने अन्य अतिक्रमणों की जानकारी दी है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद होगा।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बड़ा पुल चौराहा पर स्थित शहीद मर्द बाबा की मजार को हटवाने की दो नोटिस नगर पालिका प्रशासन ने मुहल्ला टेढ़ी बाजार के फैजान खान के नाम दी है। नगर पालिका द्वारा अलग-अलग तिथियों में जारी कर मजार हटाने की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
नोटिस को लेकर मजार पक्ष के लोगों ने जवाब के साथ न्यायालय की शरण लेने का हवाला भी दिया है। नगर पालिका की नोटिस के बाद अब मजार के किसी भी दिन हटाने की चर्चा तेज है।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लाल चंद्र मौर्य ने आठ सितंबर को जारी नोटिस में कहा है कि बड़ा पुल चौराहा पर सरकारी भूमि पर स्थित मजार का स्थलीय निरीक्षण करवा कर अवैध पाए जाने पर मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई का ज्ञापन दिया गया है।
इसी क्रम में नोटिस दी गई है कि सात दिवस के भीतर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा को स्वयं हटाकर भूमि से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने की बात कही। इसके जवाब में फैजान खान ने मजार से जुड़े कुछ जिम्मेदार लोगों के जिले से बाहर होने के 15 दिन का समय मांगा।
इस पर नगर पालिका ने 16 सितंबर को दूसरी नोटिस दी। इसमें जवाब संतोषजनक न होना और तीन दिन में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा को स्वयं हटाकर कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें। समय उपरांत नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि से मजार हटवा दिया जाएगा।
फैजान खान ने अपने जवाब में सभी तथ्यों से अवगत कराने तथा इससे कहीं गंभीर कई अतिक्रमण के स्थान नगर पालिका सीमा में व्यस्ततम स्थानों पर है, उसे भी बताया गया है।
उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका लंबित है और जारी नोटिस भी ईओ अवगत हो चुके हैं।
अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र मौर्य ने बताया कि दो नोटिस मजार पक्ष के फैजान खान को दी गई है। सीएम के कार्यक्रम के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
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