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    Free Ration: ई-केवाइसी नहीं तो कटेंगे यूनिट, 10 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 04:29 PM (IST)

    बलरामपुर में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को 20 जुलाई से 10 अगस्त तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण होगा। अन्त्योदय कार्ड पर 35 किग्रा और पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किग्रा अनाज मिलेगा। ई-केवाइसी अनिवार्य है जिसके न होने पर यूनिट काटी जाएगी। समस्या होने पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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    अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण 10 अगस्त तक चलेगा।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण 20 से 10 अगस्त तक चलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल और 14 किग्रा गेहूं (कुल 35 किग्रा) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम चावल व दो किग्रा गेहूं (कुल 5 किग्रा) मुफ्त दिया जाता है। परिवार में जिस सदस्य की ई-केवाइसी नहीं होगी, उस यूनिट को काट दिया जाएगा।

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    जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है उन्हें 10 अगस्त को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा। उन्होंने सभी कार्डधारकों से निर्धारित तिथि तक अपना राशन उचित दर विक्रेता से अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की अपील की है। सभी राशन कार्ड धारकों की शत-प्रतिशत ई-केवाइसी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    जिले में कुल 15,65,483 यूनिट में से अभी तक केवल 13,13,653 यूनिट की ही ई-केवाइसी पूरी हो पाई है, जो मात्र 83.91 प्रतिशत है। कहा कि वितरण के दौरान अगर किसी कार्डधारक के परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाइसी नहीं पाई जाती है तो यह माना जाएगा कि वे आगे मुफ्त राशन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन सदस्यों की यूनिट तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी।

    वितरण में किसी प्रकार की समस्या आने पर लाभार्थी टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी विक्रेता द्वारा अंगूठा लगवाकर राशन न देने जैसी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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