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    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लाभ के लिए यूपी के तीन जिलों को मिले 2.10 करोड़

    Updated: Thu, 19 Jun 2025 02:21 PM (IST)

    बलिया में राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। आजमगढ़ मं ...और पढ़ें

    मंडल में 1683 लोगों ने दिया है आवेदन, 833 का हो चुका है अनुमोदन।

    जागरण संवाददाता, बलिया। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार जैसे-तैसे अपना गुजरा करते हैं, जब उनके परिवार का पालन-पोषण करने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनकी आजीविका चलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना संचालित है।

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    चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ देने के लिए आजमगढ़ मंडल के बलिया, आजमगढ़ और मऊ के लिए 2.10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। इसमें बलिया के लिए 50 लाख, मऊ के लिए 60 लाख और आजमगढ़ के एक करोड़ रुपये दिए गए हैं। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके स्वजन जब आवेदन देते हैं तो समाज कल्याण विभाग के सत्यापन के बाद प्रति लाभार्थी के खाते में 30 हजार रुपये भेजे जाते हैं। मई तक के अपडेट के अनुसार मंडल में 1683 लोगों ने इस लाभ के लिए आवेदन दिया है।

    इसमें सर्वाधिक बलिया में 894 मृतकों के स्वजनों ने आवेदन किया है। आजमगढ़ में 356 और मऊ में 433 ने आवेदन दिया है। इसमें 833 के आवेदन का अनुमोदन हो चुका है। इसमें बलिया में 356, आजमगढ़ में 169 और मऊ में 308 पात्रों के खाते में धनराशि भेजी जानी है। शेष के सत्यापन का कार्य चल रहा है। पहले योजना से लाभार्थी को 20 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन वर्ष 2013 में 30 हजार रुपये कर दिया गया। इसमें वह ही आवेदन कर सकते हैं जिनके मृतक मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

    योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाता है। परिवार के कमाऊ मुखिया महिला या पुरूष की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

    राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में जितने आवेदन आए थे, सत्यापन का कार्य हो रहा है। जिन लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। उनके खाते में धनराशि जल्द ही भेजी जाएगी।- रमेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।