परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 10 साल पुराना है मामला
बलिया में दस साल पुराने एक मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इन पर माल गोदाम के पास सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने और जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह मामला 2015 में दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, बलिया। दस साल पुराने पहले माल गोदाम के पास आम जनता का रास्ता अवरुद्ध करने एवं तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने साेमवार को प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सहित 15 आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
न्यायालय ने नीयत तिथि को कोतवाली पुलिस द्वारा तामिला भी सुनिश्चित करा लिया जाए। कोतवाली थाने में 2015 में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत परिवहन दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
नौ सितंबर को आक्डेनगंज चौकी तत्कालीन इंचार्ज सत्येंद्र राय, कांस्टेबल संजय यादव, जशवीर सिंह आत्मा प्रसाद आदि पुलिस कर्मी शांति व्यवस्था के लिए शहर में चक्रमण कर रहे थे।
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इस समय पता चला कि माल गोदाम के पास भाजपा नेता दयाशंकर सिंह,नागेंद्र पांडेय, संतोष सोनी, पप्पू पांडेय, धीरज गुप्ता, सतीश अग्रवाल,दीपक कुमार, सरदमन जायसवाल, राजेश गुप्ता, बंटी वर्मा ,रामजी गुप्ता,मनोज गुप्ता ओमप्रकाश तुरहा सहित 150 से अधिक लोग आम लोगों का चलना दुभर कर दिए हैं।
उच्चाधिकारियों के आदेश पर दयाशंकर सिंह समेत 17 नामजद एवं 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी कर सभी के खिलाफ विवेचक सत्येंद्र राय ने चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित किया।
कोर्ट ने 18 जुलाई 2016 को संज्ञान लिया और नागेंद्र पांडेय व एक अन्य उपस्थित हुए और जमानत भी करा ली। इसके अलावा अन्य आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने प्रदेश सरकार के मंत्री समेत पंद्रह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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