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    बल‍िया के सिकंदरपुर में कंपनी के नकली लेबल लगे 30 पंखे व 140 आयरन बरामद, कापीराइट के तहत मुकदमा

    By Milan KumarEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    बलिया के सिकंदरपुर बाजार में नामी कंपनियों (एंकर, उषा, प्रेस्टीज) के नकली पंखे और आयरन बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 30 नकली पंखे और ...और पढ़ें

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    नकली माल ब‍िक्री की सूचना मिलते ही कोतवाली सिकंदरपुर पुलिस हरकत में आ गई। 

    जागरण संवाददाता, बलिया। सिकंदरपुर बाजार में नामी कंपनियों की साख से खुलेआम खिलवाड़ करते हुए लोकल स्तर पर तैयार सामान पर ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को वर्षों से ठगा जा रहा था। एंकर, उषा और प्रेस्टीज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली पंखा और आयरन बेचे जा रहे थे।

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    इस संगठित फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कोतवाली सिकंदरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में हुआ है। छापेमारी में 30 नकली पंखे व 140 आयरन बरामद होने से पूरे इलाके में खलबली मच गई।

    महाराष्ट्र के नालासोपारा निवासी मनीष गुप्ता, जो टीटीके प्रेस्टिज लिमिटेड, इंडियन फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा उषा इंटरनेशनल लिमिटेड में जांचकर्ता हैं, को सूचना मिली थी कि सिकंदरपुर बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बड़े पैमाने पर नकली सामान खपाया जा रहा है।

    उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूलकर उन्हें घटिया लोकल माल थमाया जा रहा था। शिकायत की पुष्टि के लिए मनीष गुप्ता 29 दिसंबर को सिकंदरपुर पहुंचे और मौके पर जांच के बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही कोतवाली सिकंदरपुर पुलिस हरकत में आ गई। जांचकर्ता को साथ लेकर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कस्बा क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला स्थित एक मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान से नामी कंपनियों के लेबल लगे बड़ी संख्या में पंखे और आयरन बरामद किए गए।

    पूछताछ के दौरान मकान मालिक राजमति देवी पत्नी स्व. रुदल सैनी, निवासी मिल्की मोहल्ला, कस्बा सिकंदरपुर बरामद सामान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकीं। पुलिस ने मौके से एंकर कंपनी के लेबल लगे 30 पंखे, उषा कंपनी के लेबल लगे 70 आयरन तथा प्रेस्टीज कंपनी के लेबल लगे 70 आयरन जब्त कर थाने लाया।

    इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर मूलचंद चौरसिया ने बताया कि नामी कंपनियों के नकली उत्पाद बेचने का यह गंभीर मामला है। कापीराइट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।