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    लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को मिली धमकी, कहा- सुधर जाओ, वरना...

    Updated: Sun, 30 Mar 2025 02:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बहराइच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से हड़कंप मच गया है।

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    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को मिली धमकी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहराइच। नगर कोतवाली इलाके के बड़ीहाट निवासी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फोन कर जानमाल की धमकी दी गई है। बातचीत का ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वायरल ऑडियो दैनिक जागरण के पास भी मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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    राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खां ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर दो दिन पूर्व अंजान नंबर से कॉल आई। रिसीव करने पर बात करने वाले ने जानमाल की धमकी देनी शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने लारेंस विश्नोई का नाम लिया।

    यही नहीं, उसने कहा कि सुधर जाओ, वरना तुम जान जाओगो। दो-तीन दिन में तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा और सबकुछ खत्म हो जाएगा। पीड़ित की मानें तो उसने एसपी रामनयन सिंह को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच सीओ नगर को सौंपी गई है।

    सीओ रमेश पांडेय ने बताया कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। जानकारी की जा रही है।

    पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जागरण


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    दहेज हत्या में दोषी युवक को 10 वर्ष की सजा

    अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम आनंद शुक्ल ने दहेज हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित युवक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक महीने अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गिरीशचंद्र शुक्ल ने मामले की पैरवी की।

    मामले के विचारण में रुपईडीहा थाने के पैरोकार पंकज पटेल ने अहम भूमिका निभाई। रुपईडीहा के लखैया निवासी दिलीप कुमार की शादी महेश की पुत्री प्रीती के साथ हुई थी। गौना आने के बाद से वह ससुराल में रह रही थी। उसे उसके सास-ससुर व पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

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    14 मार्च 2015 को रात 10 बजे के करीब पति दिलीप ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे जलाने का प्रयास किया, जिससे वह झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बाबा की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ।

    पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट अदालत पर दाखिल किया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित बाउर व सास बिट्टी उर्फ सुक्खा को बरी कर दिया। आरोपित दिलीप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।