बहराइच में हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास, साजिशकर्ताओं को 10-10 साल की सजा
बहराइच में हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और दो साजिशकर्ताओं को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। 12 मार्च 2020 को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने सादिक और नन्हू उर्फ सलमान को आजीवन कारावास और सायरा व रियाज को दस-दस साल की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने हत्या के मामले में दो दोषियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर इन्हें दो-दो माह अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। घटना में संलिप्त दो साजिशकर्ताओं को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गिरीश चंद्र शुक्ल व अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध प्रमोद कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। 12 मार्च 2020 को फखरपुर इलाके के मरौचा के अवसानखां पुरवा निवासी इशहाक खां ने रुपईडीहा थाने में तहरीर दी। बताया कि उसकी बेटी हासरीन छह मार्च 2020 को मायके से अपनी ससुराल रिसिया के इटकौरी गई थी।
ससुराल पहुंचने के कुछ देर बाद सऊदी अरब में रह रहे उसके पति रियाज ने फोन करके पहले बताया कि आपकी लड़की मेरे घर नहीं आई है। इस पर उन्होंने तलाश शुरू की। इस दौरान रुपईडीहा इलाके में किसी लड़की का सिर कटा शव मिलने की जानकारी हुई। उन्हाेंने शव की सिनाख्त अपनी बेटी हासरीन के रूप में की।
पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर रिसिया के इटकौरी के साबित अली, मेराज, सायरा, रियाज व रामगांव के शेखनपुरवा रायपुर निवासी नन्हू उर्फ सलमान के खिलाफ हत्या व साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले में पुलिस ने सादिक, नन्हू उर्फ सलमान, सायरा व रियाज को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारोपित सादिक, नन्हूं उर्फ सलमान को आजीवन कारावास, जबकि साजिश रचने के मामले में सायरा व रियाज को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।