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    BSA की हत्‍या में उम्रकैद की सजा काट रहे शि‍क्षक को दूसरे मर्डर केस में आजीवन कारावास, 32 साल बाद आया फैसला

    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    बहराइच में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने श्रावस्ती के बीएसए हत्याकांड में सजा काट रहे बर्खास्त शिक्षक अशोक धर दूबे को एक और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 1993 का है जिसमें शिक्षक पर दूध बेचने जा रहे गंगाराम की हत्या का आरोप था।

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    बर्खास्त शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने श्रावस्ती जिले के बीएसए की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बर्खास्त शिक्षक को मंगलवार को एक दूसरी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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    अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल ने मामले की पैरवी की। बताया कि मामला करीब 32 साल पुराना है। श्रावस्ती जिले के गिलौला इलाके के सुविखा गांव निवासी तेज नरायन ने थाने में तहरीर दिया था कि 22 जून 1993 को भतीजा गंगाराम दूध बेचने गया था।

    आरोपित शिक्षक अशोक धर दूबे व उनके साथी विजय विप्र मिश्र ने सड़क के किनारे मड़हे के पास घेरकर कट्टे से फायर कर दिया। घायलावस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। विचारण के दौरान आरोपित विजय की मौत होने के चलते उनका मुकदमा समाप्त कर दिया गया। अदालत ने बर्खास्त शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    मालूम हो कि वर्ष 2008 में तत्कालीन बीएसए की हत्या के मामले में वर्ष 2011 में बर्खास्त शिक्षक को अदालत ने मृत्यु दंड की सजा दी थी। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। वह अयोध्या जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

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