Bahraich News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल जेल की सजा, कोर्ट ने 70 हजार का जुर्माना भी ठोंका
बहराइच में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पयागपुर इलाके से 2018 में एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण हुआ था जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह फैसला Bahraich news से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने दुष्कर्म के दोषी युवक को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे पांच माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि पयागपुर इलाके के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 24 अक्टूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय बेटी को आरोपित दद्दू रात के 10 बजे बहला-फुसलाकर अपहृत कर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।
मुखबिरी के आधार पर पीड़िता को बरामद कर न्यायालय के समक्ष उसका बयान कराया। बयान में उसने दुष्कर्म के बात की पुष्टि की। पुलिस ने दबिश देकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत ने मामले का विचारण पूरा करने के बाद गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुना और आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि पीड़िता की उम्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे नियमानुसार प्रतिकर धनराशि दिलाया जाए। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश की प्रति भेजा है।
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