यूपी में स्कूल छात्राओं के बीच आपस में जमकर चले लात-घूंसे, देखने वाले भी रह गए दंग
बागपत में स्कूली छात्राओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्राओं ने एक-दूसरे को सड़क पर गिराकर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्राओं के बीच मारपीट की वजह चार दिन पहले कॉलेज में हुई कहासुनी बताई जा रही है। वही सड़क पर मौजूद लोग भी मारपीट देख दंग रह गए।

जागरण संवाददाता, बागपत। (UP News) सोशल मीडिया पर छात्राओं के गुटों में मारपीट का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्राएं आपस में मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बताया जा रहा है।
कस्बे के फव्वारा चौक के पास बाजार में छात्राओं के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। छात्राओं ने एक दूसरे को सड़क पर गिराकर मारपीट की। इस घटना से प्रत्यक्षदर्शी भी दंग रह गए। लोगाें ने बीच-बचाव कराया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट
नगर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के दो गुटों में चार दिन पूर्व कॉलेज में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर छात्राओं के दोनों गुट फव्वारा चौक के पास हिसावदा मार्ग पर आमने-सामने आ गईं।
छात्राओं ने एक दूसरे के साथ कहासुनी शुरू कर दी। कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों की छात्राओं ने एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। छात्राओं ने सड़क पर गिराकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। छात्राओं में हो रही मारपीट के चलते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मारपीट की किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी गई। छात्राएं क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों की बताई जा रही हैं।
अदालत ने दो गैंग्सटरों को सुनाई दो-दो साल की सजा
एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव के रहने वाले दो गैंग्सटरों को अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
2010 में दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
बालैनी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव के रहने वाले जस्सू उर्फ जसबीर और पाते उर्फ साहब सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2010 में इन दोनों के खिलाफ बालैनी थाने पर गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई है।
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